शुक्रवार, 3 जनवरी 2014

राहुल और सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता की स्थिति

राहुल और सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता की स्थिति

राहुल गांधी एक इतालवी नागरिक है और पागल कांग्रेस पार्टी के द्वारा उसे  एक प्रधानमंत्री पद के माल के रूप में पदोन्नत नहीं किया जाना चाहिए ।जब सोनिया इतालवी नागरिक थी , तब वह पैदा हुआ था और इतालवी कानून के द्वारा इस तरह के एक बच्चे को डिफ़ॉल्ट रूप से इतालवी नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाती है । अगर आप भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो भारतीय कानून के अनुसार भारतवर्ष के अलावा आपको किसी भी अन्य नागरिकता का त्याग करना आवश्यक होगा , और राहुल गांधी ने अभी तक अपने इतालवी नागरिकता का त्याग नहीं किया है। एक बार उन्होंने कहा था कि इतालवी पासपोर्ट का उपयोग करता है और उस पासपोर्ट पर नाम "राहुल गांधी" नहीं राउल विंची" लिखा है ।
सोनिया गांधी के द्वारा जब भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया गया उस समय वे इतालवी सरकार की ओर से एक भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी और तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इतालवी सरकार के अधिकारिक पत्र के बजाय इतालवी राजदूत से एक पत्र मंगवा स्वीकार किए गए. भारतीय कानून के अनुसार, किसी भी नाकाफी सामग्री नागरिकता देने अर्थात वांछित और समुचित कागजात व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण किये बिना नागरिकता देने अथवा प्राप्त करने के मामले में किसी भी समय भारतीय नागरिकता को रद्द किया जा सकता है । बस इसके लिए समुचित प्रक्रिया अपनाने वाले नेतृत्व की आवश्यकता है ।

क्यों राहुल और सोनिया के लिए एक अलग न्याय है?

राहुल और सोनिया के खिलाफ, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी के  द्वारा इस मुद्दे पर एक मामला दर्ज कराई गई थी लेकिन अदालत के द्वारा बदले में सरकार की ओर से एफआईआर की प्रति की मांग की गई और "Rogatory पत्र" प्रेषित कर एफ आई आर की प्रति जरूरत के लिए जो भेजने के लिए कहा गया ,लेकिन अदालती कार्य के लिए जब जरूरत थी, तब तक प्राथमिकी नहीं आ पाया अथवा नहीं आ सका ।

अगर कभी जायज़ सरकार सत्ता में आती है और अगर यह मामला किसी भी समय पुनर्जीवित किया जा सकता है तो इस मामले को आगे बढ़ाने पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं राहुल और सोनिया दोनों को वापस भेजना चाहिए । यह मामला किसी भी समय पुनर्जीवित किया जा सकता है ।

भारतीयों बस उनके सिर का इशारा (वे हमेशा करते हैं) और राहुल को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की अनुमति देने के लिए यह भारी बेवकूफ होगा.
हर भारतीय को इसके बारे में पता होना चाहिए कि एक आगंतुकों वाली वीजा पर देश में आया कोई भी व्यक्ति भारत के नागरिकता और फिर प्रधानमंत्री पद के योग्य नहीं हो सकता है ।
एक मीडिया स्रोत ने इस मुद्दे को उठाया और इस पर एक अपने छोटे "स्टिंग ऑपरेशन" किया गया । उससे प्राप्त इस के तथ्य से जानकार हैरान है ।उनका कहना है कि सरकार के द्वारा
भारत के केंद्रीय पासपोर्ट के लिए आचार्य बाल कृष्ण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है तो क्या भारत की केंद्रीय सरकार राहुल गांधी उर्फ ​​राउल विंची के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या निर्णय ले पायेगी ?

यह आलेख मुख्यतः नीचे दिए गए लिंक से अंग्रेजी भाषा में प्राप्त सामग्री पर आधारित है -

लिंक: http://www.awakind.com/view_petition.php?petition_id=843

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